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आर.टी.ई.-2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के सन्दर्भ में किये गए कार्य

  • सर्वप्रथम आर.टी.ई.-2009 अधिनियम-2009 का मुद्रण कराया गया और जनपद के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराया गया
  • आर.टी.ई.-2009 के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं शिक्षकों की जानकारी हेतु चार फेरों में 200 खण्ड शिक्षा अधिकारीयों एवं शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया.
  • बाल अधिकार अधिनियम की राज्य सरकार द्वारा जारी नियामावली जो 27 जुलाई, 2011 को जारी की गयी जानकारी एवं प्रचार प्रसार हेतु डाइट में एक कार्यशाला दिनांक 11 नवम्बर, 2011 (शिक्षा दिवस) को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षक एवं अन्य शिक्षाविदों नें प्रतिभाग किया तथा अधिनियम से सम्बंधित नियमावली के प्रत्येक प्रावधानों और उनका क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा/परिचर्चा हुई.
  • आर.टी.ई.-2009 अधिनियम के अलग-अलग कई प्रावधानों पर गहन चर्चा एवं विचार प्रसार हेतु डाइट इलाहाबाद में प्रतिमाह एक दिवसीय विचार घोस्ठी का आयोजन किया गया जिसका विवरण इस प्रकार है.
क्र.सं. कार्यक्रम दिनांक प्रतिभागियों की संख्या
1. आर.टी.ई.-2009 अधिनियम क्या है? 17.01.2011 से 18.01.2011
19.01.2011 से 20.01.2011
03.03.2011 से 04.03.2011
01.02.2011 से 02.02.2011
03.02.2011 से 04.02.2011
47
18
100
26
15
2. शिक्षा आधारित विशेष “शिक्षक की भूमिका” पर आधारित 21.01.2012 40
3. शिक्षा का अधिकार विशेष “विध्यालय प्रबंध समिति” पर अधारित 28.02.2012 50
4. शिक्षा का अधिकार विशेष “बच्चों का प्रवेश” पर अधारित 26.03.2012 50
5. आर.टी.ई.-2009 के तहत विशेष प्रशिक्षण 14.11.2011 से 17.11.2011
21.11.2011 से 24.11.2011
24.01.2012 से 28.01.2012
84
45
37
6. विध्यालय प्रबंध समितियों को प्रशिक्षण देने हेतु संदर्भदाता प्रशिक्षण 19.12.2011 से 21.12.2011 40
7. बी.टी.सी.-2011 एवं 2010 बैच के प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के सन्दर्भ में माह जनवरी एवं फ़रवरी, 2012 350